BIG BREAKING: पांच साल से अधिक के अटैचमेंट की अवधि वाले कार्मिकों का अटैचमेंट खत्म, आदेश जारी

देहरादून : राज्य सरकार ने बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धता पर कार्यरत कार्मिकों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287698, दिनांक 01 अप्रैल 2025 के संदर्भ में शासन ने स्पष्ट किया है कि पाँच वर्ष से अधिक समय से अन्य विभागों या कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धता …

Aug 30, 2025 - 00:27
 51  2802
BIG BREAKING: पांच साल से अधिक के अटैचमेंट की अवधि वाले कार्मिकों का अटैचमेंट खत्म, आदेश जारी
देहरादून : राज्य सरकार ने बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धता पर कार्यरत कार्मिकों को लेकर ब

BIG BREAKING: पांच साल से अधिक के अटैचमेंट की अवधि वाले कार्मिकों का अटैचमेंट खत्म, आदेश जारी

देहरादून: राज्य सरकार ने बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धता पर कार्यरत कार्मिकों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287698, दिनांक 01 अप्रैल 2025 के संदर्भ में शासन ने स्पष्ट किया है कि पाँच वर्ष से अधिक समय से अन्य विभागों या कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति एवं सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

Government Order

निर्देश और पालन की प्रक्रिया

शासन ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी कार्मिक एक सप्ताह के भीतर अपने मूल विभाग/मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समयसीमा में कार्मिक अपने मूल कार्यस्थल पर लौट जाएँ और इसकी सूचना शासन को दी जाए। यह आदेश उन सभी कार्मिकों के लिए लागू है जिनकी सम्बद्धता अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो चुकी है।

आदेश का महत्व

राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल प्रशासनिक व्यावस्था में सुधार लाने के लिए है, बल्कि इसे कार्यहित में भी एक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से सरकारी संस्थानों में कार्य की प्रगति को गति मिलेगी और कर्मचारी की योग्यता के अनुसार उचित स्थान पर उन्हें पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय-समय पर कार्यहित में सम्बद्धीकरण की अनुमति दी जाती रही है, परंतु जिन कार्मिकों की सम्बद्धता अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनकी सम्बद्धता अब समाप्त की जाती है।

निष्कर्ष

इस निर्णय से सरकार की दिशा स्पष्ट होती है कि वे मानक के अनुसार कार्य प्रक्रिया को सुचारू करना चाहती हैं। इसके अनुपालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यवाही में कोई रुकावट न आए। यह आदेश पूरी तरह से लागू होगा और सभी संबंधित विभागों का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि कार्मिक एक निर्धारित समय सीमा में अपने मूल कार्यस्थल पर लौटें।

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - IndiaTwoday

यह निर्णय एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि कार्मिकों को उनके मूल स्तर पर लाया जाए। यह सुधारात्मक कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब सरकारी कार्यों में सामंजस्य और दक्षता की अत्यधिक आवश्यकता है।

संबंधित सभी पक्षों को इस आदेश के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

Keywords:

attachment period, government order, personnel attachment, orders issued, Uttarakhand news, administrative efficiency, state government decision, public service reforms, employee relocation

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow